REET Form News 2024 जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 दिसंबर से शुरू कर दिए गए हैं अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करने से पहले यह जानकारी जरूर देखें उसके बाद ही आपको आवेदन करना है ।
आपको बता दे की राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट परीक्षा 2024 में नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं इन बदलावों के साथ ही आवेदन आमंत्रित किए गए हैं आपको बता दे की आवेदन करने से पहले यह नियम जरूर देखें इन नियमों के साथ आपको आवेदन करना है आपको बता दे की कुछ नए नियम लागू किए गए हैं और कुछ पुराने नियमों को साथ में जोड़कर काफी नियमों में बदलाव किया गया है जो कि आपको नीचे पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है ।
REET Form News 2024 पात्रता आजीवन
आपको बता दे की 2022 में अगर आपने रीट परीक्षा को पास कर लिया है तो उसे परीक्षा की पात्रता आपके लिए आजीवन कर दी गई है नीचे आपको नियम क्रमांक संख्या दी गई है यहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को अपने पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र हासिल किया था और उसके बाद आपको बता दे की आपकी पात्रता आजीवन रखी गई है ।
(g) OMR शीट पर कहीं भी किसी भी प्रकार का रफ कार्य तथा कोई चिन्ह अंकित नहीं करें ।
(h) REET-2022 प्रमाण पत्र की वैधता :- राजस्थान सरकार के प्रारम्भिक शिक्षा ( आयोजना विभाग) के पत्रांक प.7(13)प्राशि / आयो/ 2022पार्ट दिनांक 16.03.2022 से रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी गई है ।
) REET-2022 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थयों को REET कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा/ REETपरीक्षा उतीर्ण करने से ही किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती /रोजगार प्ाप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहींहोगा, क्योंकि यह किसी भी भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड / पात्रता मात्र है ।
REET Form News 2024 नियमों में बदलाव
परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम,2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्राव्धानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों काप्रयोग/ उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न – पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिएकठोर कानून का प्राव्धान किया गया है ।
अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये,00,000/ (अक्षर एवके लाख पनने पर न्यनतम पाॉँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हाके प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा पड्यंत्र याअधिनियम वण्णित अनुचित साधनों में लिप्त होनेसकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000 /- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है ।
के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की काला वधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी इस अधिनियम की सम्पूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से पर जारी लिंक reetrai2022 वेबसाईट पर अपलोड की गई है ।
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